बिहार में 31 जुलाई तक लाॅकडाउन, जानें क्या हैं गाइडलाइन

बिहार में कोरोना की भयावह होती स्थिति को देखकर सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में 31 जुलाई तक लाॅकडाउन की घोषणा कर दी गई है। बिहार के कई जिलों में 16 जुलाई तक पहले से लाॅकडाउन है लेकिन 16 से 31 जुलाई तक अब पूरे बिहार में लाॅकडाउन रहेगा। बिहार सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी।
सोमवार को इस संबंध में लगभग निर्णय ले लिया गया था।मंगलवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की बैठक में सरकार ने इस बड़े फैसले का एलान कर दिया।
लाॅकडाउन में राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे। हांलाकि पुलिस होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आपातकालीन सेवा, बिजली आॅफिस, आपदा विभाग की सेवाएं चालू रहेंगी। इन सभी कार्यालय में कम से कम कर्मियों के साथ काम करने की अपील की गई है। इसके अलावा अन्य दफ्तरों के कर्मियों को वर्क फ्राॅम होम की अपील की गई है। इस लाॅकडाउन में धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। शाॅपिंग माल बंद रहेंगे। इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान सिर्फ आवश्यक गतिविधियों का ही संचालन होगा।हॉस्पिटल और मेडिकल से संबंधित सेवाओं को जारी रखने का आदेश दिया गया है।बैंक, इंश्योरेंस और एटीएम प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस की सेवा शुरू रहेगी
सभी कॉमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे। पीडीएस राशन की दुकान,फल, सब्जी, दूध, डेयरी, मीट, मछली, एनिमल फूडर की सेवाएं चालू रहेंगी।प्रशासन इनकी होम डिलिवरी की हर संभव व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। होटल, रेस्त्रां और ढाबे खुले रहेंगे लेकिन वहां खाने की व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ पैकिंग की सर्विसेज देनी होगी। रेल और हवाई सफर को मंजूरी दी गई है। पूरे राज्य में आटो और टैक्सी भी संचालित रहेंगे। इसके अलावा जरूरी सेवाओं के लिए ही प्राइवेट गाड़ियों का संचालन पास लेकर किया जा सकता है।

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