प्रदेश में शराब अतिआवश्यक सेवाओं में, लॉकडाउन वाले जिलों में भी खुलेगी मदिरा की दुकानें

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार के द्वारा चार मैदानी जनपदों में दो दिन के लिए शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किया गया। शनिवार व रविवार को देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर व नैनीताल जनपद में लॉकडाउन किया गया है। देहरादून में आज व कल होने वाले लॉकडाउन के दौरान कौंन सी सेवाएं जारी रहेंगी व कौंन सी सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी इसके लिए देहरादून जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया। इस दौरान सभी सरकारी, अर्धसरकारी और प्राइवेट कार्यालय, मॉल, बाजार, विक्रम, निजी बसें, थ्री विलर सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं इस दौरान उद्योगों को भी खुलने की छूट दी गई है, साथ ही कर्मचारी और कामगार अपने वाहनों से अपने उद्योगों और कार्यस्थल पर आवाजाही कर सकेंगे।
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार जनपद में दवाओं की दुकानें, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियां, डेरी, होम डिलीवरी, मीट/ मछली की दुकानें फल सब्जियों की दुकानें, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, नगर-निगम/नगर पालिका तथा विद्युत विभाग के कार्यस्थल, उपकरण तथा इनसे संबंधित वाहन, औद्योगिक ईकाइयां, कृषि एवं निर्माण गतिविधियां, मदिरा की दुकान, होटल, बेकरी को छूट दी गई है। इन सभी व्यवसायों से संबंधित गतिविधियों वाले वाहनों को भी आवागमन की छूट होगी।
मजे की बात यह है कि मदिरा की दुकानों को भी आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है।

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