झारखंड में मास्क नहीं पहना तो 2 साल की जेल और 1 लाख का का जुर्माना भरना होगा

 

झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए सख्त गाइडलाइंस जारी किए हैं।अब इन नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। झारखंड कैबिनेट द्वारा बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2000 पारित किया गया।इसके तहत अगर आपने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो आपके खिलाफ अब बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। हालांकि, आज उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कोई चेकिंग नहीं देखी गई।राजधानी रांची की सड़क पर कई लोग बिना मास्क के देखे गए।
दरअसल, झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है।इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। सरकार ने फैसला किया है अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल अब आइसोलेश वार्ड बनाने में किया जाएगा, हालांकि सरकार के इस फैसले का रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं।
लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड रिहायशी इलाकों में बनाया जा रहा है, इस वजह से उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है।रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले 200 परिवारों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि आइसोलेशन वार्ड को कहीं और बनाया जाए।

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