कोरोना के चलते देश में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। लोगों के दैनिक जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं।अब खबर आ रही है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियम बदले हैं।इसके साथ ही कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अब मंत्रालय ने नई बाइक चलाने वाले लोगों के लिए एक दिशानिर्देश जारी किए हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, बाइक के दोनों किनारों को चालक की सीट के पीछे रखा जाएगा। फिलहाल ज्यादातर बाइक्स में यह फीचर नहीं था। साथ ही, यह उस व्यक्ति के लिए आवश्यक होगा जो बाइक के पीछे दो पैर रखता है।
मंत्रालय ने बाइक में लाइटर कंटेनर लगाने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिलीलीटर और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगी। यदि बाइक में कंटेनर है, तो केवल चालक ही बाइक की सवारी कर सकता है, अर्थात इसके पीछे कोई और नहीं बैठेगा।
साथ ही बाइक के रियर व्हील के बाईं ओर का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित रूप से कवर किया जाएगा ताकि रियर सीटर्स का कपड़ा पहिए में उलझ न जाए।अब सरकार समय-समय पर इन सभी सुरक्षा नियमों को बदलती रहेगी