रिपोर्ट – आरती बिष्ट
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त से लागू होने वाले अनलॉक-3 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक स्थानों की गतिविधियों को खोलने के लिए आज नए दिशानिर्देश जारी किए गए। 1 अगस्त, 2020 से यह अनलॉक- 3 लागू होगा। आज जारी किए गए नए दिशा-निर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श पर आधारित हैं। इस नई गाइडलाइन में रात के दौरान लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को पांच अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति होगी।
सरकार ने देश की स्थिति को देखते हुए स्कूल कॉलेज और अन्य सिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त 2020 तक बंद रखने का निर्णय लिया है। वही इसी के साथ मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। वहीं कंटनेमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा।साथ ही सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी जिनमें ज्यादा भीड़ जमा होती है।
देश में क्या खुलेगा
०) रात के दौरान व्यक्तियों के आंदोलन पर प्रतिबंध को हटा दिया गया है।
०) 5 अगस्त, 2020 तक योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को खोलने की अनुमति दी जाएगी।
०) स्वतंत्रता दिवस के कार्यों को सेफ़्टी के साथ करने की अनुमति दी जाएगी, जैसे, मास्क पहनना आदि।
०) स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को 31 अगस्त, 2020 तक बंद रखने की अनुमति दी गई है।
०) वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। जिसका खासा ध्यान दिया जाएगा।
क़्या बंद रहेगा-
०) मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि बंद रहेंगे।
०) सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य नहीं किए जाएंगे,जहाँ भीड़ जमा हो।
स्थिति के आकलन के आधार पर इन पर विचार किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त, 2020 तक सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा।
ये कंटेंट ज़ोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे व जानकारी भी MOHFW के साथ बतायी जाएगी।
कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से की जाएगी ।
COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा, जिसमें सामाजिक भेद सुनिश्चित किया जाएगा। दुकानों को ग्राहकों के बीच अधिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। जिसकी निगरानी एमएचए राष्ट्रीय निर्देशों के तहत होगी।