आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिहार में किसी निर्धारित पैकेज में शामिल नहीं होने वाले (अन स्पेशिफाइड) सर्जिकल पैकेज के अंतर्गत अब मरीज सूचीबद्ध अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक के खर्च वाले ऑपरेशन करा सकेंगे। पहले किसी पैकेज में शामिल नहीं होने वाले सर्जिकल पैकेज के तहत एक लाख रुपये तक के ऑपरेशन कराने का ही प्रावधान था। इसके लिए विभाग से अनुमति दी जाती थी।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ये प्रावधान हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.0 के तहत किये गए हैं। विभाग के द्वारा जारी सूचना के अनुसार इसे तत्काल प्रभाव से (16 सितंबर 2020 से ) लागू कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.0 के अनुसार 867 पैकेजों के तहत इलाज की 1574 प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। जिनसे अधिक संख्या में निजी अस्पताल इस योजना से जुड़ सकेंगे।