उत्तराखंड सरकार द्वारा गाड़ियों में जो 50% सवारी बैठाने का प्रावधान था वह आज समाप्त कर दिया गया है और कल दिनांक 29/9/2020 से वाहन जितनी सवारी में पास हैं, उतनी सवारी बिठा सकते हैं। और किराया पूर्व की भांति ही लिया जाएगा। यह नियम कल से ही विधिवत लागू हो जाएगा। सभी लोगों से नियमों का पालन करने को कहा गया है और कल से किसी प्रकार का अधिक किराया भी नहीं लेने को कहा गया है।