आज से बदल गये ट्रेन में सफर करने के ये 5 नियम, यात्रा करने से पहले जान ले, जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर

रिपोर्ट – आरती बिष्ट

अगर आप रेल में सफर करते हैं तो यह खबर जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। क्‍योंकि त्‍योहारों का मौसम शुरू होने वाला हैं और ऐसे में लोग बड़ी तादाद में अपने परिवार से मिलने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन कोरोना के कारण कंफर्म टिकट नहीं मिलने की वजह से उनको निराशा हाथ लग रही है। ऐसे में यात्रियों को राहत देते हुए भारतीय रेलवे ने स्टेशन से ट्रेन छूटने से पांच मिनट पहले तक टिकट बुक करने और रद्द करने की अनुमति दी है।

यह परिवर्तन तब आता है, जब भारतीय रेलवे ने प्रस्थान समय से आधे घंटे पहले दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार करने की पूर्व-सीओवीआईडी प्रणाली को बहाल करने का निर्णय लिया है। नया नियम आज से लागू हो गया है।

ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम:

1. COVID-19 महामारी के बाद से भारतीय रेलवे निर्धारित प्रस्थान से दो घंटे पहले दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार करता है। हालांकि, अब स्टेशनों से ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट बनाया जाएगा।

2. आज से दूसरा प्रस्थान चार्ट निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट से 5 मिनट के बीच बनेगा। इस दौरान यात्री बुकिंग करा सकेंगे।

3. यह उल्लेख करना उचित है कि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से लगभग चार घंटे पहले पहला चार्ट बनाया जाता है। केवल यदि रद्द होने के कारण सीटें खाली हो जाती हैं, तो पीआरएस काउंटरों और ऑनलाइन के माध्यम से दूसरे चार्ट तैयार होने तक बुकिंग की जा सकती है।

4. रिफंड नियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस दौरान टिकट रद्द भी किया जा सकता है।

5. रेल यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जोनल रेलवे के अनुरोध के अनुसार, इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि ट्रेन के प्रस्थान के निर्धारित/पुनर्निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार किया जाएगा। टिकट बुकिंग की सुविधा, ऑनलाइन और पीआरएस टिकट काउंटरों पर, दूसरे चार्ट की तैयारी से पहले उपलब्ध होगी।