उत्तराखंड सरकार के कोरोना कि नई गाइड लाइन कल शाम जारी कर दी है। इस गाइड लाइन के मुख्य बिंदु निम्न हैं-
1. प्रदेश में आने वाले सभी लोगों को स्मार्ट सिटी, देहरादून के वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
2. सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक आयोजनों में हॉल का इस्तेमाल सिर्फ 50% क्षमता या अधिकतम 100 लोगों के लिए ही किया जाएगा।
3. प्रदेश में सिनेमा हॉल और थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत पर ही संचालित होंगे।
4. बाहर से आने वाले व्यक्तियों की बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और प्रदेश के बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा।
5. जिला प्रशासन को मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
6. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को जिन्होंने 96 घंटे की अवधि तक आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीनेट अथवा एंटीजन टेस्ट कराया है और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है तो उन्हें होम क्वारंटाइन से छूट रहेगी।
7. कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में करने के लिए जिले के भीतर जिलधिकारी जरूरत के अनुसार कर्फ्यू लगा सकते हैं। कर्फ्यू कैसे लगाना है उसका अधिकार जिला अधिकारी का होगा परन्तु जिला प्रशासन को लॉकडाउन का अधिकार नहीं है।