चैक बाउंस के आरोपी को तीन माह के कारावास एवम् सत्रह लाख तीस हजार रूपए के अर्थदंड से किया दंडित

अभियोगी पान सिंह अधिकारी द्वारा एक अभियोग निशांत कपूर उर्फ नोनू कपूर निवासी नारायण तिवारी देवाल अल्मोड़ा के विरुद्ध इस आशय से किया गया था की अभियोगी द्वारा निशांत कपूर को मित्रवत संबंधों के कारण समय समय पर 16,61,748 रुपया बतौर उधार दिया था। जिस पर उक्त धनराशि के भुगतान के लिए अभियुक्त निशांत कपूर ने एक चैक रुपया 16,61,748 का अभियोगी को दिया था। अभियोगी ने उक्त चैक को अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो उक्त चैक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण अनाधिकृत हो गया था।

इस पर अभियोगी का वाद न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन / न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा शुभांगी गुप्ता की अदालत में चला था। पत्रावली का अवलोकन कर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त निशांत कपूर को 3 माह के कारावास एवम् 17,30000 (सत्रह लाख तीस हजार रुपया) के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोगी पान सिंह अधिकारी की तरफ से उक्त मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत एवम् धनंजय शाह अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई।