दिनांक 14.7.2024 को प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार धनकड़ कोतवाली रानीखेत के नेतृत्व में प्रभारी चौकी मजखाली कृष्ण कुमार द्वारा मजखाली में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, इस दौरान स्कूटी सं0 UK01B 6319 स्कूटी को रोका गया, शक होने पर वाहन चालक से उसकी उम्र के बारे में पूछा गया तो चालक की उम्र 16 वर्ष 5 माह ज्ञात हुई। वाहन चालक का नाबालिग होना पाये जाने पर उक्त स्कूटी को सीज किया गया व नाबालिग चालक के अभिभावक का धारा 199A mv act के अंतर्गत ₹25000 का कोर्ट चालान किया गया।
अभिभावक को थाने बुलाकर नाबालिग को उनके सुपुर्द करते हुए काउंसलिंग कर भविष्य में अपने नाबालिग बच्चे को वाहन न देने की उचित हिदायत दी गई। उक्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।
SSP ALMORA की अभिभावकों से अपील-
अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दे, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देना, दुर्घटना का कारण बन सकता है, बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनको समझाएं कि जब तक आप बालिग ना हो, तब तक वाहन नहीं चलाना चाहिए।
नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाए जाने पर अभिभावकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही का प्रावधान है।