राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) को अगले तीन महीने के लिए बढ़ाया गया

राज्य के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई अशांति और हिंसा को देखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) को अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया।

राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई असामाजिक तत्व विभिन्न प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होकर राज्य की सुरक्षा को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे राज्य सरकार के लिए एनएसए का विस्तार करना अनिवार्य हो गया है।

इस अधिनियम के तहत, जिलाधिकारियों (डीएम) को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होगी जो 31 दिसंबर तक अपने-अपने जिलों में हिंसा का कारण बन सकते हैं और शांति भंग कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने इस अधिनियम को इसी साल 4 जून को लागू किया था। यह माना जा रहा है कि हाल ही में किसान आंदोलन, राज्य में आगामी चुनावों और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के मद्देनजर पार्टियों की बढ़ती आक्रामकता ने राज्य सरकार को एनएसए का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया।

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